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Rajasthan Government: राजस्थान पंचायती राज द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब जिला कलेक्टर के पास सरपंच प्रशासकों को हटाने का अधिकार नहीं होगा। इसके लिए उन्हें पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी।

Rajasthan Government: राजस्थान सरकार की ओर से जिला कलेक्टरों के अधिकारों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। गुरुवार को राजस्थान पंचायती राज विभाग द्वारा आदेश जारी कर प्रदेश के जिल कलेक्टरों के अधिकारों में बदलाव किए गए है।

आदेश के मुताबिक अब जिला कलेक्टर के पास सरपंच प्रशासकों को हटाने का अधिकार नहीं होगा। हालांकि उन्हें नियुक्त करने का  अधिकार होगा लेकिन वे किसी भी सरपंच को प्रशासक पद से नहीं हटा सकेंगे। इसके लिए उन्हें पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। 

सरपंच के बदले उपसरपंच या पंच को बनाया जाएगा प्रशासक 

आदेश के अनुसार यदि सरपंच को हटाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में उप सरपंच या पंच को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यदि सरपंच का पद खाली रहता है तो किसी पंच को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।

बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट में सरकार के प्रशासक नियुक्त करने के इस फैसले को चुनौती दी गई थी। इसमें याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष रखते हुए यह तर्क दिया कि प्रशासक पद की जिम्मेदारी केवल किसी सरकारी अधिकारी को ही दी जानी चाहिए। 

आखिर कब होगा पंचायत चुनाव – कोर्ट 

हाईकोर्ट द्वारा राजस्थान सरकार से इस मामले में जवाब मांगा जा चुका है। कोर्ट ने पंचायत चुनावों को लेकर भी सरकार से कई सवाल पूछे थे। कोर्ट ने पूछा था कि आखिर पंचायत चुनाव कब आयोजित कराए जाएंगे। सरकार को जवाब इसे सप्ताह देना होगा। 

जनवरी में आयोजित होने थे चुनाव

जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार की ओर से चुनाव कराने के बदले 6,759 ग्राम पंचायतों के लिए वर्तमान सरपंचों को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किए गए थे। साथ ही हर पंचायत स्तर पर एक प्रशासनिक समिति को नियुक्त किया गया था, जिसमें उपसरपंच और वार्ड सदस्य मौजूद थे। पंचायती राज विभाग ने 16 जनवरी को इस कानून को लागू करने के लिए आदेश जारी किया था।

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