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Rajasthan Government: राजस्थान सरकार की ओर से सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से अचल संपत्ति की डिटेल यानी आईपीआर मांगी गई है। 24 अप्रैल से पहले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रॉपर्टी डिटेल जमा करनी होगी, वरना प्रमोशन भी रोका जा सकता है।

Rajasthan Government: राजस्थान के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, सरकार की ओर से प्रदेश के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से अचल संपत्ति की डिटेल यानी आईपीआर मांगा गया है। इसके लिए 24 अप्रैल से पहले ऑनलाइन प्रॉपर्टी डिटेल जमा करनी होगी।

जो कर्मचारी और अधिकारी पहले किसी कारण से राजकाज पोर्टल पर अचल संपत्ति की जानकारी नहीं अपलोड कर पाए थे, उन्हें एक बार फिर से प्रॉपर्टी भरने का समय दिया गया है। इससे साल 2011 से लेकर साल 2024 तक के अचल संपत्ति की डिटेल भरी जाएंगी। 
 
राजस्थान सरकार ने दिया आदेश 

इसके लिए भजनलाल सरकार की ओर से प्रशासनिक विभागों के सभी कर्मचारियों समेत अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव और विभागाध्यक्षों को 24 अप्रैल से पहले प्रॉपर्टी डिटेल भरने का आदेश दिया गया है। 

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कठिनाई आने पर आईटी अधिकारी से किया जाएगा संपर्क 

राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन आईपीआर भरते समय किसी भी प्रकार की परेशान आने पर आईटी अधिकारियों से संपर्क किया जाएगा। बता दें कि इसके लिए आईपीआर की स्थिति, पदस्थापित विभाग, नियुक्ति कर्ता, कैडर, बेसिक पे, पद आदि जानकारी दर्ज करनी होगी। यह सभी जानकारी पीडीएफ फाइल के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। 
 
विभाग के परिपत्र तारीख 14 अप्रैल 2011 के तहत प्रदेश के सभी राजपत्रित अधिकारियों को 1 जनवरी 2011 से और परिपत्र तारीख 29 जून 2021 के तहत सभी राज सेवकों को 1 जनवरी से अचल संपत्ति की जानकारी राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने का फैसला लिया गया था। 
 
रूक सकता है प्रमोशन

राज्य सरकार का यह आदेश सभी बोर्ड निगम स्वायत्तशासी संस्थाओं के उपक्रमों पर भी लागू किया गया है। बता दें कि अचल संपत्ति की डिटेल सार्वजनिक नहीं करने पर अधिकारी और कर्मचारियों के प्रमोशन को रोका जा सकता है। साथ ही विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दिए जाने पर भी आगामी सैलरी में वृद्धि स्वीकृत नहीं की जाएगी।

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