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Rajasthan Cabinet: प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग में उद्योगपतियों के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। कंपनिया अगर राजस्थान में 100 करोड़ का निवेश करेंगी, तो उन्हें कईं प्रकार की छूट दी जाएगी। साथ ही ये तीन पॉलिसी राज्य में निवेश बढ़ाएंगी।

Rajasthan Cabinet: जयपुर में हुई कैबिनेट मीटिंग में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसले लिए गए। भजनलाल सरकार ने बड़ी कंपनियों का निवेश बढ़े इसके लिए भी राज्य सरकार ने कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने लॉजिस्टिक्स सेक्टर को अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार उद्योगपतियों के लिए 3 नई पॉलिसी लॉन्च करेगी। जिसमें कंपनियां राजस्थान में अपना निवेश करेंगी और इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

तीनों पॉलिसी के नाम टेक्सटाइल एंड अपैरल, लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर पॉलिसी हैं। सरकारी अधिकारियों के अनुसार उद्योगों को प्रदेश में निवेश करने पर इलेक्ट्रिसिटी, भू स्थानांतरण और स्टांप ड्यूटी में शत प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा अन्य शुल्क में भी 50% तक की छूट दी जाएगी। जिससे कंपनियों को राज्य में निवेश करने और कंपनी स्थापित करने में आसानी हो। 

तीनों पॉलिसी के बारे में

1. टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी: कंपनियों को दस साल तक अधिकतम 80 करोड़ रुपए सालाना तक की राशि का एसेट क्रिएशन इनसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन सॉल्यूशन इनसेंटिव में अगर पर्यावरण प्रोजेक्ट्स पर खर्च होता है तो, खर्च की गई धनराशि का 50 फीसदी तक का पुनर्भरण दिया जाएगा। साथ ही राज्यों से निर्यात की जाने वाली उद्योग सामग्री (उत्पाद) की इकाइयों पर फेट चार्जेज खर्च का 25% तक का पुनर्भरण दिया जाएगा। इस प्रकार यह टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी पूरी तरह काम करेगी। 

2. लॉजिस्टिक्स पॉलिसी: कंपनियों को उनके साईलो, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, एयर फेट स्टेशन, इन लैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फेट स्टेशन, ट्रकर पार्क, कार्गो टर्मिनल पर EFCI और कैपिटल सब्सिडी पर 25% तक की छूट दी जाएगी। एकीकृत लॉजिस्टिक्स पार्क और मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनने के लिए ब्याज सब्सिडी पर 7 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके अलावा भू स्थानांतरण, इलेक्ट्रिसिटी, स्टांप ड्यूटी और मंडी फीस पर भी कईं तरह की छूट कंपनियों को दी जाएगी। 

3. डेटा सेंटर पॉलिसी: इस पॉलिसी में कंपनियों को डेटा सेंटर स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। अगर कोई कंपनी राज्य में 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश करती है, तो उसे स्टांप ड्यूटी, इलेक्टिक्टी और भू स्थानांतरण में 100% तक छूट मिलेगी और 10 साल तक 10-20 करोड़ सालाना तक का सनराइज इनसेंटिव, क्रिएशन इनसेंटिव, ब्याज अनुदान, व्हीलिंग शुल्क, बैंकिंग और ट्रांसमिशन शुल्क में भी कुछ हद तक छूट दी जाएगी। 

रीको को जमीन का अधिकार

कैबिनेट मीटिंग में दी राजस्थान लैंड रेवेन्यू या अमेंडमेंट वैलिडेशन बिल 2025 के प्रारूप को रखा गया है। इसके तहत अगर यह एक्ट बन गया तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) इन उद्योगों के उप विभाजन, भू उपयोग परिवर्तन, लीज डीड, लीज अधिकारों का हस्तांतरण और अन्य काम कर सकेगा। इसके अलावा रीको को अन्य ओर नियमों को अधिसूचित करने के लिए भी अधिकार दिया जाएगा।

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