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राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी(रेरा) की शर्तों का उल्लंघन कर फ्लैट, भूखंड बेचने वाले बिल्डरों-प्रमोटरों पर राजस्थान सरकार ने भारी जुर्माना भरने का हंटर चला दिया है।

RERA Implemented New Rules in Rajasthan: राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी(रेरा) की शर्तों का उल्लंघन कर फ्लैट, भूखंड बेचने वाले बिल्डरों-प्रमोटरों पर राजस्थान सरकार ने हंटर चला दिया है। भजनलाल सरकार ने नियमित रूप से मिल रही गड़बड़ियों की शिकायतों को देखते हुए ऐसे कई बड़े फैसले ले लिए हैं, जो आगामी 1 मार्च 2025 से लागू हो जाएंगे। बुकिंग कर्ता निवेशक से लेकर सरकार तक को प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेकर गुमराह करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने से लेकर कई कड़े प्रावधान कर दिए गए हैं।

बिल्डरों-प्रमोटरों पर चला हंटर

राजस्थान सरकार ने ऐसे बिल्डरों-प्रमोटरों के पेंच कस दिए हैं जो बुकिंग कर्ताओं के साथ लगातार वादाखिलाफी कर तय समयावधि में निर्माण की रिपोर्ट नहीं देते।
• रेरा में पंजीकरण से छूट योजनाओं के लिए अधिवास प्रमाण पत्र पेश करना अब अनिवार्य होगॉ।
• ऐसे धोखेबाज बिल्डरों-प्रमोटरों को इसके लिए जुर्माना राशि को एकमुश्त 5000 रुपए से बढ़ाकर 15000 रुपए प्रति तिमाही कर दिया गया है।  
• पूर्णता-अधिवास प्रमाण पत्र तथा रहन मुक्त पत्र सबमिट नहीं करने पर जुर्माना राशि को बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति दिन वसूला जाएगा।
• इन जुर्मानों के पश्चात भी यदि बिल्डर-प्रमोटर रेरा के नियमों का उल्लंघन जारी रखते हैं तो रेरा के द्वारा प्रोजेक्ट को टेकओवर करने की खुली छूट दे दी गई है।
• भूखंड विकास योजनाओं में पेयजल आपूर्ति का नक्शा पूर्णता प्रमाण पत्र देते समय ही अब रेरा के सामने प्रस्तुत करना होगा। ताकि बुकिंगकर्ता को पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की पूर्ण जानकारी हो।

होटल प्रोजेक्ट्स का पंजीकरण होगा अनिवार्य

अब भजनलाल सरकार ने ऐसे बिल्डरों-प्रमोटरों के उन होटल यूनिट का रजिस्ट्रेशन रेरा में अनिवार्य कर दिया है, जिन्हें आम जनता से पैसे निवेश कराके उनके साथ खेल किया जा रहा था। ऐसे होटल यूनिट को धोखेबाज बनाकर पहले बेच देते थे और फिर उसी यूनिट को वापस लीज पर ले लिया करते थे। अब ऐसे प्रोजेक्ट रेरा के शिकंजे में आ गए हैं।

1 मार्च से लागू होगा प्रावधान

बता दें 1 मार्च 2025 से बिल्डरों-प्रमोटरों को हर तीन माह में निर्माण की प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेरा के सामने प्रस्तुत करनी होगी। ताकि बुकिंग कर्ता को अपनी प्रॉपर्टी निर्माण की वास्तविक स्थिति का पता रहे। इसके साथ ही रेरा को पूर्णता-अधिवास प्रमाण पत्र और रहन मुक्त पत्र देना अनिवार्य होगा। ताकि बुकिंग कर्ता को सुनिश्चित कर सकें कि घर में रहने योग्य सुविधाएं उपलब्ध हो चुकीं हैं।

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