Farm Pond Scheme: वर्षा जल के संरक्षण और भूजल स्तर में हो रही कमी से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने एक बड़ी शुरुआत की है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए राज्य में फॉर्म पॉण्ड योजना शुरू की जा रही है। इसी के साथ आवेदन शुरू हो चुके हैं। आईए जानते हैं इससे जुड़ी सभी मुख्य जानकारी।
किसान बनेंगे सशक्त
जलवायु पैटर्न लगातार बदल रहे हैं जिस वजह से भूजल भंडार में कमी आ रही है। यही कारण है कि अब राजस्थान में कृषि के लिए वर्षा जल संचयन काफी जरूरी हो गया है। फार्म पॉण्ड योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए एक जल स्रोत प्रदान करना है। इसी उद्देश्य से कृषि विभाग पॉण्ड के निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं।
आपको बता दें कि जिन किसानों की भूमि 0.3 हेक्टेयर है सिर्फ वही किसान सब्सिडी के लिए पात्र हैं। संयुक्त खातेदार के मामले में हर किसान अलग-अलग अनुदान का दावा कर सकता है। बस उन्हें एक ही खसरा में अलग-अलग पॉण्ड पर अनुदान दे दिया जाएगा। बशर्ते दोनों पॉण्ड की दूरी 50 फीट होनी चाहिए।
कैसे करें आवेदन और क्या दस्तावेज जरूरी है
आवेदन करने के लिए किसानों को जमाबंदी नकल, लैंड मैप, जन आधार कार्ड, और साथ ही छोटे या सीमांत किसान की स्थिति की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र चाहिए।
आवेदन 30 सितंबर 2025 तक किया जा सकता है। आपको राज किसान साथी पोर्टल, ई मित्र केंद्रों या फिर किस नागरिक लोगों के तहत जन आधार संख्या का इस्तेमाल करके आवेदन करना होगा।
कितनी मिलेगी सब्सिडी
छोटे, सीमांत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को इकाई लागत का 70% मिलेगा। बाकी किसानों को लागत का 60% मिलेगा। प्लास्टिक लाइन वाले के तालाबों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और छोटे सीमांत किसानों को इकाई लागत का 90% मिलेगा। वही बाकी किसानों को 80% मिलेगा।
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