Rajasthan Transport Department: यदि अब राजस्थान के कोटा में दूसरे किसी और राज्य के वाहनान दिखाई देते हैं, तो उनको टैक्स भरना पड़ेगा। इसके लिए परिवहन विभाग कोटा ने नोटिस जारी कर शहर के 250 वाहन मालिकों को सूचना दी है। जारी नोटिस के मुताबिक अगर कोई दूसरे राज्य की वाहन राजस्थान राज्य में संचालित होती दिखाई देती है, तो राजस्थान मोटर वाहन कर अधिनियम 1951 के तहत टैक्स वसूली की जाएंगी। विभन्न टोल बूथ, संचार और इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं के आधार पर यह पुष्टि की गई है कि वाहन राजस्थान में चल रह है और इस वाहन पर कर बकाया चल रहा है।
टैक्स नहीं देने पर होगी कार्रवाई
जारी आदेश के मुताबिक राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1951 के नियम 28 (1) के तहत वाहन मालिकों को यह सूचित किया जाता है कि वे आगामी सात दिनों के अंदर कार्यालय समय में उपस्थित होकर राज्य का बकाया कर जमा कर दें और अगर इस अवधि के अंदर कर जमा नहीं हो पाता है या फिर कोई उचित साक्ष्य भी पेश नहीं किया है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा नोटिस में कहा गया है कि यदि कोई निर्धारित समय में कोई जवाब नहीं देता है या कर जमा नहीं करता है, तो राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 13 और 13-ए के तहत एक्शन लिया जाएगा। इसमें टैक्स जमा नहीं करने वालों के वाहनों को सीज करने का प्रावधान भी है।
किसको भरना पड़ेगा टैक्स?
आपको बता दें कि यह कर उन वाहन मालिकों को भरना होगा जो कि दूसरे राज्य से वाहनों को राजस्थान में बिना टैक्स भरे काफी लंबे समय से चला रहे है। वहीं नियम के मुताबिक अगर कोई वाहन मालिक किसी और राज्य के वाहन को लेकर राजस्थान में चलाता है तो उसे राजस्थान के टैक्स का 75% टैक्स देना पड़ता है, इसको लेकर अब आरटीओ द्वारा सख्त कदम उठाए गए है।
ये भी पढ़ें:- Rajasthan Airport News: राजस्थान के इस शहर में जल्द शुरू होगी हवाई सेवाएं, 6 साल का इंतजार होगा खत्म