rajasthanone Logo
Car Modification Rules: जयपुर में मनमर्जी से मॉडिफाइड कार चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अब आरटी द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी। वाहन चालकों से 10 हजार रुपए तक का चालान वसूला जाएगा।

Car Modification Rules: आए दिन हम देखते है सड़कों पर कई लोग अक्सर युवा, गाड़ियों में हाई पावर ऑडियो सिस्टम, एलईडी व लेजर लाइट लगाकर तेज स्पीड में वाहन चलाते है। इससे ना केवल स्थानीय लोगों को परेशानी होती है बल्कि सड़क पर धीमी स्पीड से जा रही गाड़ियों और लोगों को भी सड़क हादसे का डर रहता है। लेकिन अब ऐसी गाड़ियों के संचालन को रोकने के लिए आरटीओ की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है।
 
राजधानी जयपुर में मनमाने तरीके से गाड़ियों को मॉडिफाई कर चलाने वालों के खिलाफ आरटीओ को सख्त कदम उठाएंगी। ऐसे वाहनों पर परिवहन विभाग की नजर रहेगी। साथ ही मनमर्जी से मॉडिफाइड कार चलाने वाले वाहन चालकों के कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए आरटीओ द्वारा उड़नदस्तों को विशेष निर्देश भेजे जा चुके है। बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किसी भी गाड़ी में चालक अपने मुताबिक कोई बदलाव नहीं करा सकते है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग अपने वाहनों को मॉडिफाइड करवाते है।
 
मॉडिफाइड वाहनों को सड़क पर संचालन की नहीं होगी अनुमति
जयपुर आरटीओ राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मॉडिफाइड वाहनों के सड़क पर संचालन की अनुमति नहीं। लेकिन इसके बाद भी कई मॉडिफाइड वाहन सड़कों पर घूमते दिखाई देते है। अब परिवहन विभाग जयपुर द्वारा ऐसे वाहनों से जुर्माना वसूला जाए। वाहन चालकों से 10 हजार रुपए तक का चालान लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:- Rajasthan News: डेढ़ साल से अधिकारी नहीं दे रहे थे RTI के तहत पूछे गए सवाल का जवाब, सूचना आयोग ने लगा दिया जुर्माना
 
सड़क हादसों को रोकने के लिए लिया गया निर्णय
गौरतलब है कि वाहनों में हाई पावर ऑडियो सिस्टम, एलईडी व लेजर लाइट जैसे शौक लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकते है। सड़कों पर ज्यादातर रात में लोग ऐसी वाहनों को लेकर निकलते है। हाई-पावर ऑडियो सिस्टम से वाहन चालकों और यात्रियों की सुनने की क्षमता हो सकती है। ऐसे में ध्यान भटक जाने से सड़क हादसे हो जाते है। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए विभाग ने यह फैसला लिया है।

5379487